मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने रश्मि मेटालिक्स को दी क्लीन चिट
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रश्मि मेटालिक्स को क्लीन चिट दे दी और प्रवर्तन निदेशालय की संपत्ति को जब्त करने की याचिका को ठुकरा दिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जुलाई में पश्चिम बंगाल स्थित रश्मि समूह की कंपनियों के कई परिसरों पर छापा मारा और मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत लगभग 95 करोड़ रुपये की बैंक जमा राशि को फ्रीज कर दिया।
अदालत ने पाया कि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी लंबित कार्यवाही पर रोक लगाने की तारीख से 7 साल बाद याचिकाकर्ता के बैंक खातों की तलाशी और जब्ती और फ्रीज करने के लिए कदम उठाए। अदालत ने आगे कहा कि आक्षेपित आदेश या तो कानून में या वास्तव में कायम नहीं रह सकते हैं और ईडी के 13 जुलाई के फ्रीजिंग आदेशों पर रोक लगा दी है और वित्तीय जांच एजेंसी को निर्देश दिया है कि “उक्त आदेशों के अनुसार कार्रवाई न करें या इसे आगे बढ़ाने के लिए कदम न उठाएं”।
अदालत के आदेश में कहा गया है, “प्रवर्तन निदेशालय की ओर से की गई प्रार्थना पर विचार किया जाता है और फैसले में किए गए निष्कर्षों और टिप्पणियों को देखते हुए इनकार कर दिया जाता है।”